चुनाव आयोग ने उप चुनावों में प्रचार अभियान को लेकर सख्त दिशानिर्देश जारी किए

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में लापरवाही को लेकर चुनाव आयोग को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था

चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी को देखते हुए 30 अक्टूबर को होने वाले तीन लोक सभा और 30 विधानसभा सीटों के लिए उप चुनावों के संबंध में सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं. खबर के मुताबिक इन दिशानिर्देशों में किसी जनसभा में लोगों की संख्या को सीमित किया गया है.

आयोग ने कहा है कि इंडोर जनसभा में केवल कुल क्षमता के 30 फीसदी या अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो सकते हैं. अगर किसी स्टार प्रचारक की आउटडोर जनसभा है तो यह संख्या कुल क्षमता के 50 फीसदी या अधिकतम 1000 हो सकती है. बिना स्टार प्रचारक आउटडोर जनसभा की सीमा 500 तय की गई है. वहीं, किसी उम्मीदवार किसी उम्मीदवार या स्टार प्रचारक को कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उनके प्रचार अभियान पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है.

इससे पहले कोरोना महामारी के बीच मार्च-अप्रैल, 2021 में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में हुए विधानसभा चुनावों में कोविड-19 को लेकर लापरवाही पर चुनाव आयोग को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. यहां तक की तमिलनाडु स्थित मद्रास हाईकोर्ट ने दूसरी लहर में कोविड-19 से हुई मौतों के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को इसकी जिम्मेदारी लेने को कहा था.

बीते मंगलवार को चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सहित दादरा व नागर हवेली में लोकसभा सीटों के लिए उप चुनाव की तारीखों का एलान किया था. ये तीन सीटें – दादरा व नागर हवेली, खंडवा और मंडी हैं. इसके अलावा आयोग ने 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों के लिए भी उप चुनाव की तारीखें घोषित की थी. आयोग ने इन तारीखों का एलान महामारी, बाढ़, त्योहारों, कुछ क्षेत्रों में ठंड की स्थिति की समीक्षा करने के बाद की थी.

इन सभी सीटों के लिए एक अक्टूबर, 2021 को अधिसूचना जारी की जा चुकी हैं. वहीं, 30 अक्टूबर को इन सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इसके तीसरे दिन यानी दो नवंबर, 2021 को उप चुनाव के नतीजों का एलान किया जाएगा. वहीं उप चुनाव संबंधी सभी प्रक्रिया पांच नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी.

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